अपने भूखंड का भू-परिवर्तन करवा कर पट्टा प्राप्त कर पंजीकृत करवाएँ।
|रितेश ने इन्दौर मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-
मैं इंदौर में नगिन नगर में पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने यह जमीन नोटरी पर खरीदी थी। उन्हें 2001 से नजूल विभाग से कालोनी को नियमित करने का नोटिस आया था। वो पेसे जमा भी करवा रहे थे। पर कालोनी वालों ने मना कर उन्होंने पैसे जमा नही करवाने दिया। कहा कि कालोनी काटने वाला देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन का नियमितिकरण हो जाए। क्या सरकार मेरा मकान तोड सकती है? मेरे पिताजी 1990 से नगर निगम में समपत्ति भर रहे हैं। वहाँ पर कोइ सरकारी योजना नहीं है। क्या उसका नियमितिकरण हो सकता है?
समाधान-
आप अपनी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप की समस्या क्या है? आप अपनी समस्या को यहाँ सही से प्रकट तक नहीं कर पा रहे हैं। आप को अपनी समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप के पिता जी ने किसी कालोनाइजर से भूखण्ड खरीदा और मकान बना कर रहने लगे। जब मकान बना तो नगर निगम ने संपत्ति कर का नोटिस भेजा और आप कर देने लगे।
नियमितिकरण और संपत्ति कर दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों कि आप का मकान नगर निगम की सीमा में है और आप की संपत्ति है इस कारण से नगर निगम सम्पत्ति कर नियमों के अनुसार आप से कर लेने का अधिकारी है। आप कर भी जमा करवा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि संपत्ति कर का जमा होना इस बात का बड़ा सबूत है कि वह मकान कम से कम कर देना आरंभ करने के समय से आप के कब्जे में है। कालोनाइजर से आप के पिता ने मकान खरीदा जिस के इकरारनामा जो नोटेरी से सत्यापित कराया गया है वह कब्जा वैध रीति से प्राप्त करने का सबूत है। इस तरह मकान आप का होने के संबंध में दो सबूत आप के पास हैं।
आप की समस्या यह है कि भूखंड का स्वामित्व आप के पास नहीं है। इस समस्या का मूल यह है कि जिस जमीन पर आप का भूखंड और कालोनी बसी है वह कृषि भूमि थी जिस पर उस के स्वामी ने कालोनी का मानचित्र बना कर भूखंड विक्रय कर दिए। इसी के साथ उस भूमि का चरित्र बदल गया वह कृषि भूमि न हो कर आवासीय भूमि हो गयी। लेकिन वह राजस्व रिकार्ड में अभी तक कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। आप को अपने प्लाट की भूमि की किस्म परिवर्तन करानी है।
कृषि भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता है। कृषक उस का मात्र किराएदार होता है जो लगान के रूप में सरकार को हर साल लगान देता है। अब इस परिवर्तन से सरकार को लगान मिलना बन्द हो गया। इसी कारण सरकार चाहती है कि आप उस का नियमितिकरण करवा लें। नियमितिकरण की प्रक्रिया में उक्त भूमि नगरीय निकाय के यहाँ दर्ज होगी तथा आप के नाम पट्टा जारी कर दिया जाएगा। जिस में लगान के स्थान पर आप के नगरीय कर का उल्लेख होगा जो आप को हर साल या एक मुश्त जमा कराना होगा। यह कार्य भू-परिवर्तन अधिकारी के कार्यालय में होगा।
आप को चाहिए कि आप जिला कलेक्टर कार्यालय जा कर वहाँ जानकारी करें कि भू-परिवर्तन अधिकारी का कार्यालय कहाँ है और इन्दौर में भू-परिवर्तन का काम किस प्रकार होगा। एक बार जानकारी कर के इस के लिए आवेदन दें जिस के साथ नगर निगम के टैक्स की रसीदों की प्रतियाँ और आप के जमीन खरीद के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। भू-परिवर्तन शुल्क भी अदा करना होगा। जिस के बाद आप के नाम लीज डीड जारी होगी जिसे आप को उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा। तब वह भूखंड आप के पास लीज पर होगा।
सर मेरा नाम रिज़वान हे में बिलासपुर छत्तीसघर का रहने बाला हूँ . मेरा एक समस्या हे इससे में बोहत परेसान हूँ . मेरे समस्या का हल ककीजिये सर . मेरी बीबी और हम सब अब मेरे ससुर जी के घर में रहते हे ६ साल हुआ. .. मेरे ससुर के बेटे उनको नहीं पूछते उनका सेवा नहीं करते और अलग rehete हे .. तो मेरे ससुर उनका घर मेरी बीबी के नाम हीबानामा नोटरी कर के दिए हे … अब मेरे ससुर नहीं रहे . और हम लोग नगर पलिपालिका से उनका नाम हटा कर हमारा नाम व् जुड़वाँ लिए हे…. और मेरे ससुर जी का कूछ दुकान व् था उसमे २० साल से एक आदमी कब्ज़ा कर लिए हे… और रेंट व् नहीं देता ओ मेरे ससुर का दोस्त हे और मेरे ससुर उसके ऊपर पूरा बिस्वास करते थे .और जब मेरे ससुर उनका घर मेरे बीबी इस नाम हिबानामा किए तो नोटरी के टाइम मेरे ससुर का दोस्त उसमे विटनेस थे … अब जब मेरे ससुर नहीं रहे तब ओ हमको ब्लैकमेल करा हे की. . मेरी बीवी उनको स्टाम्प पे लिख के दे की साजिद खान २० साल से ये दुकान में कब्ज़ा किआ हे अब ओ दुकान उसका होगी हे और उनको नगर पालिका में टैक्स पटाने की अनुमति देरी हूँ ….. इस लिख के दो बोलर हे …..और हमको धमकी डेरा हे की ऐसानहीं करोगे तो …आप के ससुर जो नोटरी किए हो उसका में विटनेस हूँ… … में तुम्हारे बीबी के भाई लोगो के साथ मिल के … जो मेरा नोटरी स्टाम्प पे विटनेस दस्खत किआ हूँ ….उसको मन कर दूंगा की में उसका विटनेस नहीं हूँ और में कोई दस्खत नहीं किआ हे करके धमकी डेरा हे हम को ……ऐसा हो सकता हे सर की नोटरी अधिवक्ता के सामने दिया हुआ दस्खत को नहीं दिया हूँ करके बोलसकता हे ? प्लीज रिप्लाई डीजे सर हम बोहत परेसान हे किआ करे अव हम
आवासीय पट्टा है
हमने एक भूमि जो पट्टा पर लिया है उस पर मकान बनवा रहे है। जिसे हमारे पडोसी वाले मिलकर रोक रहे है ।। कृपया बताये हम क्या करे