दत्तक पुत्र के संपत्ति में वे ही अधिकार हैं जो औरस पुत्र के हैं
|समस्या-
डाल्टनगंज, झारखंड से संजय सिंह ने पूछा है –
मैं गोद लिया व्यक्ति हूँ जिस का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। मेरे पिता ने अपनी कमाई संपत्ति अपनी औलादों में बाँट दी है। मुझे अपने गोद लिए पिता की संपत्ति में कोई अधिकार है अथवा नहीं?
समाधान-
आप के पास गोद लिए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आप के स्कूल के प्रमाण पत्रों में, परिवार के राशनकार्ड आदि में पिता के स्थान पर आप को गोद लेने वाले पिता का नाम दर्ज होगा। इन्हें एकत्र कीजिए। जिन व्यक्तियों के सामने गोद लिया गया था उन से संपर्क कीजिए। आप को प्रमाण मिल जाएंगे।
एक गोद लिए पुत्र को वे सभी अधिकार होते हैं जो कि एक औरस पुत्र को होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित कर सकता है, जिसे चाहे दे सकता है और जिसे चाहे वसीयत कर सकता है। लेकिन यदि परिवार में कोई सहदायिक संपत्ति है जिस में आप के पिता का हिस्सा है तो आप भी गोद लिए जाने के समय से ही उस सहदायिक संपत्ति के हिस्सेदार बन गए हैं और उस में आपका अधिकार मौजूद है। इसी प्रकार आप को गोद लिए हुए पिता को कोई संपत्ति उन के पिता, दादा या परदादा से मिली है उस में भी आप का अधिकार है। लेकिन आप के गोद लिए पिता उन के द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति के साथ कुछ भी कर सकते हैं उस में दखल देने का आप को कोई अधिकार नहीं है।
मैं गोद लिया व्यक्ति हूँ मेरे अपने पिताजी ने मेरे चचेर मामा को मुझे गोद में दे दिया बिना कोई क़ानूनी/कागजी करवाई के. अब मेरे चेचेर मामा ने मेरे अलावा एक अनजानी लड़की को भी गोद लिया बिना कोई क़ानूनी/कागजी करवाई के. अब मेरे और उस लड़की के अलावा उनको और कोई संतान नहीं थी. मेरे और उस लड़की के स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट और मतदाता पहचान कार्ड में पिताजी के नाम में मेरे चचेरे मामा का नाम है जिन्होंने हम दोनो को गोद लिया. हम दोनों की शादी भी उन्होंने विधि पूर्वक करवाई जिसको हम लोग सफल पूर्वक निर्वाह कर रहे है. मेरे चेचेरे मामा की सम्पति ( जिसको मेरे चेचेरे मामा के पिताजी ने अपने पत्नी के नाम पर खरीदी थी ) उनकी पत्नी के नाम थी मेरे चेचेर मामा की पत्नी ने वो सम्पति मेरी पत्नी के नाम रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा वसीयत कर दी वसीयत में मेरी पत्नी को ” दत्तक पुत्र पुतोहू ” कर के लिखा गया. मेरे चेचेरे मामा की पत्नी के मरने के बाद मेरे पत्नी के नाम से सम्पति का रसीद भी काटने लगा है
अभी मेरे चेचेरे मामा जीवित है
१ क्या मेरा स्कूल, कॉलेज और मतदाता पहचान कार्ड में गोद लिए हुए व्यक्ति का नाम होने से दत्तक पुत्र कानून मान सकता है.
२ उल्लेखनीय सम्पति जो मेरी पत्नी के नाम पर वसीयत दत्तक पुत्र पुतोहू लिख कर के किया गया क्या उसका क़ानूनी मान्यता होगा
३ उल्लेखनीय लड़की जिसको मेरे अलावा गोद लिया गया क्या वो भी सम्पति पर दावा कर सकती है ( जिसको मेरी पत्नी के नाम पर कर दिया गया है ) जबकि वसीयतनामे में उस लड़की का कोई जिक्र नहीं है
४ मेरे अपने पिताजी जिन्होंने खुद से सम्पति खरीदी है और कुछ पुस्तैनी सम्पति भी है तो क्या उसमे अगर मेरे अपने पिताजी चाहे तो उसमे भी हिस्सा हो सकता है
५ अगर मेरे पिताजी चाहे तो जीवित रहते हुए किस तरह का बटवारा का पेपर बनाना होगा ताकि मेरे भाई मेरे लिया कोई क़ानूनी बाधा भविष्य में उत्पन्न न कर सके.
६ अगर मेरे पिताजी कोई सम्पति मेरे नाम लिखते है तो पेपर में ” दत्तक पुत्र ” लिखना जरुरी होगा.
७ अगर मेरे पिताजी कोई सम्पति मेरे नाम लिखते है तो पेपर में मेरे और भएयों का हस्ताक्षर जरुरी है .
Dharmendra का पिछला आलेख है:–.संपत्ति के विवाद में रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है।
गुरुदेव जी,आपने बहुत अच्छी जानकारी दी. क्या आपके उत्तर में गोद लिए हुए व्यक्ति के पिता को वसीयत द्वारा या उतराधिकार से मिली संपत्ति की बात हो रही है कि उसमें उसका हक है.
रमेश कुमार जैन उर्फ सिरफिरा का पिछला आलेख है:–.पार्षद से सवाल पूछने पर हथकड़ी