पति के देहान्त के बाद उस की निर्वसीयती संपत्ति के स्वामी उस की पत्नी व संतानें।
मीना कछावा ने शामगढ़, मंदसौर मध्यप्रदेश से पूछा है।
मैं एक स्कूल अध्यापिका हूँ, मेरी उम्र 30 वर्ष है मेरे पति की मृत्यु हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। मुझे मेरी ससुराल वाले मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी तक मैं उन के साथ ही रह रही हूँ। मैं अब अलग होना चाहती हूँ। क्या मुझे उस मकान में हिस्सा मिलेगा जो मेरे पति के नाम पर है? कानूनी उपाय बताएँ।
समाधान-
आप ने बहुत ही संक्षिप्त तथ्य अपनी इस समस्या में लिखे हैं। आप की समस्या के हिसाब से यह जानना आवश्यक है कि आप के ससुराल वाले कौन कौन हैं जिन के साथ आप रहती हैं। उन में से कौन आप को मानसिक रूप से प्रताड़िता करता है और कैसे? आप के कितनी संतानें हैं? जो मकान आप के पति के नाम है क्या आप उसी में रहती हैं। यदि आप उसी में रहती हैं तो आप के अलावा और कौन कौन उस मकान में रहता है? आदि आदि।
कोई मकान केवल आप के पति के नाम है और आप के पति ने कोई वसीयत नहीं की है तो निर्वसीयती होने के कारण वह आप के पति के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो चुका है। यदि आप के कोई संतान नहीं है तो उस की स्वामिनी आप हैं। यदि संतानें हैं तो आप को और आप की संतानों का समान हिस्सा उस संपत्ति में है और किसी का नहीं। संतानें भी जब तक अवयस्क हैं उन का प्रतिनिधित्व आप ही को करना है।
वह मकान यदि आप के पति की संपत्ति है तो आप के ससुराल वाले उस मकान में आप के पति की सहमति से एक लायसेंसी के रूप में निवास कर रहे थे और अब भी उसी सहमति से निवास कर रहे हैं। आप उन का लायसेंस एक नोटिस दे कर समाप्त कर सकती हैं और उन से उक्त मकान छोड़ देने को कह सकती हैं। यदि नोटिस के बाद भी वे मकान न छोड़ें तो आप मकान के कब्जे का दावा कर के उन्हें कानूनी तरीके से वहाँ से हटा सकती हैं।