प्रतिकूल कब्जा प्रतिरक्षा का सिद्धान्त है।
समस्या-
राजेश तिवारी ने सोरों बदरिया, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-
हमारे गाँव से दो किलो मीटर की दुरी पर ४ बीघा जमीन को हमारे पूर्वज 40साल से करते आ रहे थे। उनकी मोत के बाद अब हम कर रहे हेै। उस जमीन में २६ लोगों के नाम हैं, सब ने वह जमीन छोड़ रखी है। अब एक आदमी आता है वह जमीन छोड़ने के लिए कहता है। उस आदमी के बाप का नाम उस जमीन में है, बाप जिन्दा है। हम जानना चाहते हैं कि क़ानूनी तरीके से उस जमीन पर हमारा कुछ हक बनता है कि नहीं, जब कि 40 साल से कोई जमीन पर अपना हक जताने नहीं आया। हम किस कोर्ट में कोन सी धारा में अपना मुकद्दमा डाल सकते हैं। हमें उचित सलाह दें।
समाधान-
जिस जमीन पर आप और आप के पूर्वज 40 वर्ष से खेती करते आ रहे हैं और इन 40 वर्षों में किसी ने आप के खेती करने पर कोई आपत्ति नहीं की इस तरह आप का उस जमीन पर प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) है। लेकिन प्रतिकूल कब्जे का यह सिद्धान्त केवल प्रतिरक्षा के लिए। यह हथियार हमले के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए है। जिस का सीधा अर्थ ये है कि यदि कोई आप को उस जमीन से हटाने के लिए वाद संस्थित करे या कोई भी कानूनी कार्यवाही करे तो आप इस हथियार का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आप को अदालत जा कर किसी तरह का आवेदन देने, वाद प्रस्तुत करने या कोई और कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। आप तो जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखें।
यदि कोई आप को धमकी देता है कि वह जबरन कब्जा छीन लेगा तो यह अपराधिक कार्यवाही है। आप को उस के विरुद्ध पुलिस में रपट दर्ज करानी चाहिए और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर अपराधिक परिवाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। आप दीवानी /राजस्व न्यायालय में इस तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वाद संस्थित कर सकते हैं कि आप 40 वर्षों से अधिक से भूमि पर काबिज काश्त हैं, आप का कब्जा अवैध तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, यदि किसी का अधिकार है तो वह न्यायालय से आदेश या डिक्री प्राप्त किए आप को न हटाए।
उत्तर प्रदेश में नजूल जमीन को फ्री होल्ड कैसे कराया जाए सकता है मैं नजूल जमीन पर 10 साल से रह रहा हूं मैं उस को फ्री होल्ड करवाना चाहता हूं इसकी क्या प्रक्रिया है प्लीज समाधान देने की कृपा करें
सर हमने १५.०६.२०१५ को पिता पुत्र की सहमति से २६०० सौ सकरे फुट जमींन उसके पिता जी से ख़रीदा जो उसके swargiye दादा जी के नाम से hai अक्टूबर 2016 को जब हम कब्जा लेने गए तो वो लोग आपत्ति करने लगे। ये जमीन हमारी माता जी के नाम पर निबंधन कार्यालय मे निबंधित की गए है।हमने अंचल कार्यालय मे लगाना माता जि के नाम से कटवा लिया है।चूंकि जमीन खाली परा था ।उसके पुत्र ने हमसे उर पैसे लेने की उजअरीश की लेकिन हमने नही दिए ।तो उसने अमपे दादा को पार्टी बना कर ।बटवारा केस कर दिया है।
हमे बताने की कृपा करे की हम क्या कर सकते है।।।।
हम मुकदमा कान्हा करे ।हमे न्याय जल्द से जल्द मिले। हम दोनो पर राजि है पैसा जमीन।
हमे सही मार्ग दर्शन करे।
मेरे नाना की ३.५ एकड जमीन है और मेरे नाना का देहान्त हो गया है मेरे नानाजी का कत्ल हुआ था और मेरे मामा ने उनको मारा था कोर्ट ने भी यही सिद्ध किया और वो जमीन मेरे मामा लगातार ४ साल से ठेके से दे रहे है मेरी १ मौसी भी है अब हम तीनो उस जमीन को अपने नाम करना चाहते है और मेरी मौसी की शादी भी नही हुई है और मामा के आगे पिछे भी कोई नही है तब तीनो को बराबर ठेके का हिस्सा मिलना चाहीए पर मामा नही देना चाहता और तीनो भाई बहन मे सिर्फ मेरी मौसी पढी हैऔर मेरे मामा ने १महिला को रख लिया जिसके २ बच्चे भी है अब मै जानना चाहता हुं के मेरे मामा का और मेरे मौसी का हिस्सा उनके देहान्त के बाद किसे मिलेगा और क्या मै मेरी मौसी उत्तराधिकारी बन सकता हुं और मम्मी को हिस्सा मिलेगा या नही
Sir me janna chahta hu samadhan