संयुक्त संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभाजन का वाद प्रस्तुत करना होगा।
शुभकरण प्रसाद गौतम ने सतना, मध्यप्रदेश से पूछा है-
मेरे ससुर की मृत्यु 1998 में हो चुकी है। उन की एक पत्नी,एक विवाहित पुत्र और 3 विवाहित पुत्रियाँ हैं। मेरे ससुर ने कोई वसीयत नहीं की थी। क्या उनकी तीनों पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है? और कैसे मिलेगा?
समाधान-
आप ने स्पष्ट नहीं किया कि पैतृक संपत्ति से आप का क्या आशय है। आप के ससुर को यह संपत्ति उन के पूर्वजों से प्राप्त हुई थी या उन की स्वअर्जित थी।
जो भी हो आप के ससुर की मृत्यु होते ही निर्वसीयती होने के कारण उन की स्वअर्जित संपत्ति और पैतृक/ सहदायिक संपत्ति में उन का हिस्सा दोनों ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन के उत्तराधिकारियों के स्वामित्व में आ गए हैं और अब सभी उत्तराधिकारी उक्त संपत्ति के संयुक्त रुप से स्वामी हैं।
आप की सूचना के अनुसार पत्नी, पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ उन की उत्तराधिकारी हैं। इस तरह कुल पाँच उत्तराधिकारी हैं। सभी को संपत्ति में समान हिस्सा प्राप्त है। आप की पत्नी का भी पिता की संपत्ति में 1/5 हिस्सा है।
आप की पत्नी को अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए संपत्ति के विभाजन तथा अपने हिस्से का स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा।
मेरी माँ के नाम एक मकान है जो अब इस दुनिया में नहीं है मेरे दो भाई ओर पिता है यह मकान दिल्ली सरकार ने दिया था उसे बेच कर उसने आगरा जिले में लिया है बो भी माँ के नाम हैं. भाई ओर पिता उसे बेच रहे है मै उसमें हिस्सा लेना चाहती हू
Mere dada ke 4 putra he sabhi ko saman jameen de di gayi evam dada dadi ne gujare ke liye dada ke naam se kuch jameen li he ab dada ki ladai 3 putro evam dadi se ho gayi he evam dada apani jameen apane 4the putra ke naam karna chahte to kya esa ho sakta he.