जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें।
दीप नवेरिया ने ग्राम रानेह, तहसील हट्टा, जिला दमोह, मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि-
मेरी माँ ने एक कृषि की जमीन दो एक साल पहले खरीदी थी। एक साल बाद उसका सीमांकन करवाया तो पता चला कि वह जमीन दूसरा ब्यक्ति दस साल से जोत रहा है, उसकी जमीन उसी क्षेत्र में दूसरी तरफ है और उसकी जमीन कोई दूसरा जोत रहा है लेकिन यह न तो अपनी जमीन का सीमांकन करवा रहा है और न ही हमारी जमीन जो माँ ने खरीदी थी उसे छोड़ रहा है। इसके लिये मैंने पुलिस के पास रिपोर्ट की थी कि मेरी क्रय जमीन दूसरा जोत रहा है। इसके लिये पुलिस कार्यवाही कर रही है जिसमें पुलिस सबके बयान ले रही है। उसके भी बयान लिये गये जिससे हम ने जमीन खरीदी है लेकिन वह महिला जिसकी जमीन थी पुलिस के पास यह कह रही है कि मैंने जमीन नही बेची। यह मुझसे धोका में विक्रय की गई है। मेरे पास जमीन के पूर्ण सरकारी कागज हैं रजिस्ट्री है, बही है, खसरा नक्शा है, इंटरनेट पर रिकार्ड है। फिर भी वह महिला उस ब्यक्ति के दबाब में बयान दे रही है जो उस महिला की जमीन दस साल से जोत रहा है। महिला 80 साल की है क्या सर पुलिस के पास यह केस सुलझ सकता है या कोर्ट में केस कर सकते हैं? किस कोर्ट में केस करना सही होगा? वह महिला दबाब में पलट रही है जिसने हमे जमीन बेची। क्या यह हमारे लिये नुकसान पहुँचा सकता है? क्या उस महिला के बयान से रजिस्ट्री फेल हो सकती है जो एक साल पहले हमने खरीदी थी कृपा मुझे सुझाव दीजिये।
समाधान–
आप को इस मामले में तुरन्त स्थानीय वकील से संपर्क करना चाहिए। कुछ तथ्य हैं जो आप की समस्या से गायब हैं। जमीन आप खरीद चुके हैं लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का है। आप जमीन के स्वामी तो हो गए हैं लेकिन आप को कब्जा नहीं मिला है। नपवाने पर पता लगा कि दूसरा उस पर काबिज है। दूसरा काबिज है यह बात आप को सरकारी सीमांकन से पता लगी है तो वह सही है। आप को उस जमीन पर अपने मालिकाना हक के आधार पर कब्जा प्राप्त करने के लिए राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। इस के लिए स्थानीय स्तर पर किसी राजस्व मामले देखने वाले अच्छे वकील से संपर्क कर के उस की मदद लेना उचित होगा।
आप उस जमीन के स्वामी हैं। उस महिला द्वारा बयान दे देने मात्र से पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त नहीं होगा। इस के लिए उस महिला को विक्रय पत्र निरस्त करवाने के लिए दीवानी वाद रजिस्ट्री की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करना होगा। जिस में जमीन की रजिस्ट्री में अंकित कीमत पर उसे कोर्ट फीस अदा करनी होगी। यह कोर्ट फीस कोई दे सकेगा इस में संदेह है। इस कारण हमें लगता है कि आप का उस जमीन पर स्वामित्व सुरक्षित है। आप ने जो रिपोर्ट कराई है उस से आप को या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ हासिल होगा यह संदेहास्पद है. ऐसे मामलों में पुलिस दीवानी या राजस्व मामला बता कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है।
इस कारण आप को चाहिए कि आप तुरन्त किसी राजस्व वकील से मिल कर अपने स्वामित्व की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करें। देरी न करें।
Sir hum jis jameen par kheti kar rahe hai wo hamri nahi hai balki dusre ki hai or humari zameen is jameen ke bagal me hai jis par dusre log kheti karte hai .Mere pita ji padhe likhe nahi hai is liye unko nahi pta tha ki unki kon si jameen hai .Lekh pal ne jo jamen de diya usko mere pita ji ne le liya us time main chota tha .Or Ab main apni real jamen me kabja chahta hun. To mujhe kis tarah apni real jamen me kabja milega .Sujhaw dene ki karpa kare .Dhanyawad
Shadab khan का पिछला आलेख है:–.value
Sir meri bhumi ka simakn sahi nahi kar rage rajsv vibhag vale adhikari made pass record bhi h Lenin bar bar likhate h ki Chanda nhi hone se aimakan nahi kiya ja Sakta h . baju wale krusak ka simakan bhi kiya h
सर मेरा एक प्लाट जो की गांव में रोड के किनारे है .एक व्यक्ति ने उसपर अपना घर बनाया है .जबकि वो ज़मीन हमारे नाम व् कब्जे में है .उसे हटाने के लिए क्या करे .
सीमांकन कौन कौन से माह में होता है।
में प्रियंका उत्तर प्रदेश में आगरा शहर की रहने वाली हूँ। मेरे दादा की जमीन का मामला है। हमारे दादा के पाँच बेटे और चार बेटी है। दादी की मृत्यु हो चुकी है।हमारे पिताजी सबसे बड़े है। हमारे दादा जी के पास ५०० फुट जमीन पर दो मंजिल का मकान है। यह मामला सन् २००१ का है। मेरी बड़ी बहन को मिलकर दादा और सभी चाचा ने लौहे के पाइप और तराजू के बाट से मारा। जमीन के हिस्से के लिए किया । उस वक्त मेरी माँ यह कह दिया की परिवार का नाम खराब होगा। कुछ भी कार्यवाही मत करो। मेरे पिताजी शांत हो गये।हिस्से वाली बात बाद में पता चली है । फिर पिताजी ने जमीन का केस कोट्र मे किया। उसके बाद पिताजी के पास बहुत टाइम तक बहुत सारे गुंडे भेजे। तभी छोटे चाचा का पैर इनफेकशन की वजह से पैर कट गया । और तब दादा और चाचाओं ने कोट्र कहा कि पिताजी ने पैर काट दिया है। पिताजी ने को्रट मे यह दावा किया की मैनें पैर नहीं काटा। फिर चाचाओं ने कहा कि मेरे पिताजी पहली माँ के है।फिर पिताजी ने कहा मेरे साथ-२ मेरी चार बहिन का हिस्सा है। और उनकी की तरफ से कोई को्रट मे ४ साल तक नहीं आया। इस लिए हम केस जीत गये। यह जीत २०१४ को हुई। पर हमारी माँ पैसो की कमी के कारण फैसले का कागज नहीं लाई। उस जजमेंट में दस लोगों का हिस्सा है।चार भाई चार बहिन और दादाजी । हमारे पास ग्राउड फिलोर मे ३०० फुट का कब्जा है।उसके के ऊपर वाली मजिंल पर बड़े चाचा का कब्जा हैं उनकी तरफ से। अब उनकी तरफ से गुंडे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जमीन हम खरीदेगे। अब आप बताये कया करे।
Sir ji 50 rs 100 rs ka stamp kitna or kab tak valid h or ager stamp par noteri nhi ki ho to kya stamp maanye hoga kya kin kin situation par stamp unvalid hota h
सर ,
आपने उपरोक्त लेख में बताया कोर्ट फिस के बारे में इस कोर्ट फ़ीस के बारे में हम कहा से पता करे कृपया इस बारे में हमें बताये
धन्यवाद