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भविष्य निधि गलत व्यक्ति को भुगतान होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज कराएँ और उपभोक्ता मंच में परिवाद प्रस्तुत करें …

provident fundसमस्या-

अनिल कुमार त्रिपाठी ने ए-29 सेक्टर-59 नॉएडा, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

 मेरा एक मित्र जो 2009 में एक ठेकेदार के यहाँ कार्य करता था, उसे 2010 में छोड़ दिया जहाँ पर उसकी पी.एफ. कटौती भी होती थी। बैंक में ख़ाता नहीं होने के कारण वह अपना पी.एफ. नहीं निकाल सका। अब जब उस ने पी.एफ. निकालने के लिए आवेदन किया तो पी.एफ. विभाग द्वारा पी.एफ. फार्म यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आप का पी.एफ. पहले ही आप द्वारा निकाला जा चुका है जिस का विवरण प्राप्त हुआ और विभाग द्वारा बैंक ख़ाता संख्या भी प्राप्त हुआ है जिस में रकम गयी है। पी.एफ. ऑफिस नोएडा की बात है। कृपया आप उचित मार्गदर्शन करें।

समाधान-

र्मचारी भविष्यनिधि ईपीएफ का फार्म सदैव नियोजक द्वारा प्रतिप्रेषित किया जाता है। यदि सीधे पीएफ कार्यालय में सीधे प्रेषित किया जाए तो भी नियोजक द्वारा कर्मचारी की पहचान प्रमाणित की जाती है। इस का सीधा अर्थ है कि आप के मित्र के मामले में जिस व्यक्ति ने भुगतान अपने खाते के माध्यम से उठाया है उसे नियोजक (ठेकेदार) द्वारा प्रमाणित किया गया है। यदि गलत भुगतान हो गया है तो उसे करवाने में नियोजक ठेकेदार पूर्ण रूप से सहभागी है।

ई ठेकेदार ऐसा करते हैं कि नौकरी छोड़ देने के उपरान्त यदि कर्मचारी कुछ वर्षों तक अपना पीएफ न निकाले तो स्वयं ठेकेदार या उस का स्टाफ फर्जी तरीके से उस का पीएफ इसी तरह गलत खाते से उठा लेते हैं। यह एक अपराध है। आप के मित्र को चाहिए कि वह इस अपराध की सूचना पुलिस थाने को दे कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए। इस में संभावना इस बात की पूरी है कि खुद ठेकेदार या उस के कार्यालय के कुछ कर्मचारी लिप्त रहे होंगे। यदि पुलिस इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने में आनाकानी करे तो इलाके पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उस से निवेदन करें कि इस परिवाद को वह पुलिस को अन्वेषण के लिए प्रेषित करे।

पीएफ प्राप्त करने के लिए आप के मित्र को ईपीएफ वालों को एक नोटिस देना चाहिए कि उस का पीएफ गलत व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया है। जिस के लिए ईपीएफ कार्यालय और नियोजक जिम्मेदार हैं। उस का पीएफ का धन अभी बकाया है यदि उसे एक माह में भुगतान नहीं किया गया तो वह उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करेगा। एक माह में ईपीएफ द्वारा मित्र को पीएफ राशि का भुगतान न मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के समक्ष परिवाद पेश करवाएँ।

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