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संयुक्त संपत्ति को खुर्द-बुर्द होने से रोकने रोकने के लिए विभाजन का वाद संस्थित कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें

समस्या-

हरिओउम् ने झाँसी, उत्तर प्रदेश से पूझा है-

मेरी माता जी की निर्वसीयती सम्पत्ति में मेरे पिता ने नगर पंचायत में खुद को वारिस दर्ज करवा रखा है। मेरे पिता अब किसी दूसरी महिला के साथ रहते हैं।  मुझे डर है कि पिता वह सम्पत्ति उक्त महिला को हस्तांतरित न कर दें। नगर पालिका का कहना है कि एक बार जो नाम दर्ज हो गया तो हो गया, अब तुम्हारा नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। बगैर कोर्ट में जाये माता जी की सम्पत्ति में उत्तराधिकार दर्ज कैसे कराया जा सकता है?

समाधान-

नगर पालिका संपत्ति का जो रिकार्ड रखती है उसमें वह नामान्तरण दर्ज करती है। लेकिन कानूनन नामान्तरण संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता है। फिर भी नामान्तरण एक बार कर दिया जाए तो केवल नामान्तरण आदेश की अपील कर के अपीलीय अधिकारी के आदेश से ही परिवर्तित कराया जा सकता है। यदि नामान्तरण में परिवर्तन करा भी लिया जाए तो भी आप की समस्या बनी रहेगी।  आप के पिताजी फिर भी उस संपत्ति को किसी अन्य को विक्रय पत्र, दानपत्र या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण विलेख पंजीकृत करवा कर हस्तान्तरित कर सकते हैं।  उन्हें रोकने के लिए तो आप को न्यायालय की शरण लेनी ही पड़ेगी।

आप की माताजी की मृत्यु के उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार आप की माता जी के उत्तराधिकारी, आप आप के भाई और बहिन तथा आप के पिता हैं। इस तरह आज की तिथि में माताजी की वह संपत्ति एक अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है। इस संपत्ति के बँटवारे के लिए कोई भी एक हिस्सेदार दीवानी वाद संस्थित कर सकता है।

सबसे बेहतर तो यही है कि आप या कोई भी अन्य हिस्सेदार उक्त संपत्ति के विभाजन और अपने हिस्से का पृथक कब्जा प्राप्त करने का दावा दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत करे। उस के साथ ही संपति को पिता द्वारा खुर्द बुर्द करने की संभावना के आधार पर उसी दावे में अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करा ले कि विभाजन का वाद निर्णीत होने तक पिता उस संपत्ति या उस का कोई भी भाग खुर्द बुर्द न करें। इस के सिवा अन्य कोई उपाय पिता को रोकने का नहीं है।

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